गाज़ीपुर में मिलावटखोरों पर शिकंजा : 10 मामलों में 3.90 लाख रुपये का जुर्माना
सुनील गुप्ता, गाज़ीपुर
गाज़ीपुर। खाद्य सुरक्षा के तहत जनपद में मिलावटखोरी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में कई खाद्य पदार्थों में मिलावट और गुणवत्ता में कमी की पुष्टि होने पर संबंधित वाद अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।
न्याय निर्णायक अधिकारी (वि/रा) डॉ. दिनेश कुमार द्वारा सभी प्रकरणों पर विचार करने के उपरांत 10 मामलों में कुल 3 लाख 90 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। निर्देश दिया गया है कि निर्धारित अवधि में अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में वसूली की कार्रवाई आरसी के माध्यम से की जाएगी।
कार्रवाई के अंतर्गत शादियाबाद क्षेत्र के सुबाष राम बिन्द को बिना पंजीकरण अधोमानक खोया बेचने पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी थाना क्षेत्र के प्रहलाद प्रसाद गुप्ता को बाहरी पदार्थयुक्त छेना मिठाई विक्रय करने पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड देना होगा। सुहवल क्षेत्र के मुन्ना सिंह यादव को बिना पंजीकरण भैंस का अधोमानक दूध बेचने पर 40 हजार रुपये तथा ओम प्रकाश सिंह को अधोमानक मिश्रित दूध के विक्रय पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड किया गया है।
दुल्लहपुर के प्रहलाल प्रसाद को मिथ्याछाप काजू (पीसीके ब्रांड) बिना बिल-बाउचर विक्रय करने पर 45 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। दिलदारनगर के प्रकाश कुमार गुप्ता को अधोमानक बेसन लड्डू बेचने पर 45 हजार रुपये तथा दुल्लहपुर निवासी जयप्रकाश को मिथ्याछाप सेवई (परफेक्ट गोल्ड ब्रांड) विक्रय करने पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
सैदपुर क्षेत्र के निर्भय पाटिल को मिथ्याछाप धनिया पाउडर बेचने पर 35 हजार रुपये तथा भवरकोल के रामाशीष यादव को बिना पंजीकरण गाय का दूध बेचने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं सैदपुर के महुलिया निवासी गोविन्द यादव एवं उनके पिता रामबचन यादव को अधोमानक खोया विक्रय करने पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।





